Enternainment/2024-12-13 13:36:51/Share this article:
ALEX
तेलंगाना HC ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को स्टांपेड केस में 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, जो एक स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। यह मामला 4 दिसंबर को सन्ध्या थिएटर में हुई भगदड़ की घटना से जुड़ा है, जहां 'पुष्पा-2' के प्रीमियर के दौरान एक महिला की जान चली गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि वह एक अभिनेता हैं," और यह भी जोड़ा कि "याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं दिख रही है।"
भगदड़ में 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी, जबकि उनका बेटा अभी भी इलाज के तहत है।
घटना का विवरण
4 दिसंबर को, सन्ध्या थिएटर में अभिनेता अल्लू अर्जुन के आगमन पर बड़ी भीड़ उमड़ी। उनकी उपस्थिति ने भारी भीड़ को आकर्षित किया, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। पुलिस ने कहा कि थिएटर प्रबंधन ने भीड़ प्रबंधन के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी। न ही अभिनेता की टीम के लिए अलग प्रवेश और निकास का प्रबंध किया गया था, जबकि उनके आगमन की जानकारी पहले से थी।
पुलिस ने इस मामले में थिएटर के एक सह-भागीदार समेत तीन व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 118(1) के तहत केस दर्ज किया है।
गिरफ्तारी और जमानत
शुक्रवार को, सहायक आयुक्त के नेतृत्व में एक पुलिस टीम अल्लू अर्जुन के घर पहुंची और उन्हें परिवार की उपस्थिति में हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
अल्लू अर्जुन ने एफआईआर रद्द करने और सभी कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दायर की थी।