अफ़जाल अंसारी को मिली राहत HIGH COURT ने गेंगेस्टेर में सजा का आदेश रद्द - THE SRP NEWS
सांसद अफ़जाल अंसारी:
सांसद अफ़जाल अंसारी को मिली बड़ी राहत हाई कोर्ट ने गैगेस्टेर सजा का आदेश किया रद्द माफिया मुख़्तार अंसारी के भाई अफ़जाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई हाई कोर्ट ने ग़ाज़ीपुर के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों को पलट दिया है।कोर्ट ने अफ़जाल अंसारी के चार साल के सजा को रद्द कर दिया है।जिससे उनकी सांसद की सदस्यता बरकरार रहेगी।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया है कि हाई कोर्ट फ़ैसले से उनकी संसद की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अदालत ने 4 जुलाई को अपना जज्मेंट रिज़र्व कर लिया था। अफ़जाल अंसारी को 29 अप्रैल को गेंगेस्टेर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गयी थी। 4 साल की सजा होने के कारण अफ़जाल आंसरी को जेल जाना पड़ा था हालाँकि अभी उनकी सदस्यता फिर से क़ायम हो गयी है।
2005 कृष्णानन्द राय हत्याकांड का आरोप :
29 नवंबर 2005 को कृष्णानन्द राय की निर्मम हत्या कर दी गयी थी। कृष्णानन्द राय के साथ 7 और लोगों की हत्या कर दी गयी थी।इस का आरोप अफ़जाल अंसारी और उनके भाई, मुख़्तार आंसरी पे था।और इसके तहत इन दोनो भाइयों पर गैगेस्टेर ऐक्ट पर, मुक़दमा हुआ था। कृष्णानन्द राय हत्याकांड में आरोपी अफ़जाल अंसारी और मुख़्तार अंसारी सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके है।
2023 में कोर्ट ने सुनायी थी अफ़जाल को सजा :
ग़ाज़ीपुर के MP MLA Court ने गैगेस्टर मामले में सुनवाई करते हुए अफ़जाल आंसरी को 4 साल की कठोर कारावास और मुख़्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी।इसके अलावा मुख़्तार अंसारी के मौत के बाद उसे सुपुर्द ऐ ख़ाक 29 मार्च 2024 को किया गया.